हिंदुंओं के अल्टिमेटम से रास्ते पर आई बांग्लादेश की नई सरकार! मोहम्मद यूनुस ने मीटिंग के लिए बुलाया…

हिंदुंओं के अल्टिमेटम से रास्ते पर आई बांग्लादेश की नई सरकार! मोहम्मद यूनुस ने मीटिंग के लिए बुलाया…

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटने के बाद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू किया।

हजारों की संख्या में हिंदू पलयान करने लगे और भारत में घुसने की कोशिश करने लगे। वहीं हिंदुओं ने ढाका की सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें अल्टिमेटम दे दिया।

24 घंटे के अंदर नोबेल विजेदा मोहम्मद यूनुस की अगुआई में बनी अंतरिम सरकार घुटनों पर आ गई। मोहम्मद यूनुस ने हिंदू छात्रों और संगठनों के प्रतिनिधियों को सोमवार को बैठक के लिए बुलाया है।

अंतरिम सरकार का कहना है कि वह हिंदू समुदाय की सुरक्षा और मौजूदा संकट को खत्म करने के लिए बातचीत करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते एकसप्ताह में ही 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले की 205 घनटाएं सामने आईं।

ऐसे में अल्पसंख्यक संगठनो ने अंतरिम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून की मांग करने लगे। वहीं हिंदू स्टूडेंट्स के संगठन ने आठ पॉइंट की लिस्ट तैयार की है जिसे यूनुस के सामने पेश किया जाएगा।

इस लिस्ट में कहा गया है कि हिंदुओँ के खिलाफ अत्याचार की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक ट्राइब्यूनल का गठन किया जाए। अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून को तत्काल लागू किया जाए।

हिंदू रिलीजन वेलफेयर ट्रस्ट को फाउंडेशन बनाया जाए। पाली एजुकेशन बोल्ड को आधुनिक बनाया जाए। शाहदीय दुर्गा पूजा के दौरान पांच दिनों का अवकाश घोषित किया जाए और अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया जाए।

मोहम्मद यूनुस ने पहले भी अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की निंदा की थी और इसे बर्बर बतायाथा। उन्होंने युवाओं से कहा था कि वे हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्ध परिवारों की सुरक्षा करें। )

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में रविवार को बरी कर दिया गया। यूनुस ने तीन दिन पहले ही पदभार ग्रहण किया है। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

डेली स्टार समाचार पत्र ने भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि ढाका के विशेष न्यायाधीश न्यायालय-4 के न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 494 के तहत मामले में अभियोजन वापस लेने की मांग की गई थी।

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